श्रम कल्याण विभाग से महिला Women कर्मचारी और पुरुष Man कर्मचारी अपनी पत्नी के तीन लड़कियों तक हरियाणा श्रम कल्याण योजना के तहत 1000/- रूपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।
हरियाणा श्रम कल्याण योजना के तहत औद्योगिक या किसी भी कारखाने में कार्यरत महिला कर्मचारी और पुरुष कर्मचारियों की पत्नियों को जन्मे पहले तीन बच्चो तक 10000/- दस हजार रूपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
इस योजना की शुरुवात वर्ष 2009 में कि गयी थी और 15/01/2019 को इस योजना में बदलाव किया गया जिसमे आर्थिक धन राशि को 7,000/- रूपए से बढाकर 10,000/- रूपए कर दी और इस योजना का आवेदन करने की समय सिमा बच्चे के जन्म से 6 छह महीने से बढाकर 1.5 साल डेढ़ साल कर दी गई है।
और इस योजना में दो बच्चो से बढाकर 3 बच्चो तक कर दिया गया है। कार्यरत महिला कर्मचारी और पुरुष कर्मचारि अपनी पत्नियों के पहले तीन बच्चो के जन्म तक इस योजना का लाभ ले सकता है यानि पहले तीन बच्चो तक तीन बार इस योजना के द्वारा लाभ उठा सकते है।
इस योजना की कुछ निर्धारित शर्ते है जोकि इस प्रकार है।:-
1 ) महिला श्रमिक या पुरुष श्रमिक की कार्य अवधि या कार्यकाल एक साल या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर आपकी कार्य अवधि या कार्यकाल एक साल से काम है तो वह उस योजना का लाभ नहीं ले सकता।
2 ) कार्यरत कर्मचारी का मासिक वेतन 25000/- पच्चीस हजार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका मासिक वेतन 25000/- से अधिक है तो आप इसका लाभ नहीं ले सकते।
3 ) इस योजना का लाभ उठाने के लिए बच्चे के जन्म से 1.5 डेढ़ साल से पहले आवेदन करना होगा। अगर आप डेढ़ साल के बाद इस योजना के लिए आवेदन करते है तो आपकी योजना को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
4 ) इस योजना का आवेदन करने के लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पात्र देना होगा। बच्चे के जन्म प्रमाण पात्र के बिना आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
5 ) इस योजना के लिया आपको लिखित में अंडरटेकिंग देना होगा की आपने अभी तक इस प्रसूति योजना का लाभ कीतीबरी लिया है या नहीं।
इस योजना में कार्यरत महिला कर्मचारी और पुरुष कर्मचारीयो को 10000/- दस हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।
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नेहा एसोसिएट्स
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