बोनस एक्ट 1965 क्या है ?, किनते रूपए पर मिलता है ?, कितने प्रतिशत मिलता है ?, कितने दिन बाद मिलता है ?, कंपनी या संस्था की स्थापना के कितने दिन बाद देती है ?
Bonus Act के अनुसार बोनस पर हर कर्मचारी का अधिकार होता है जिसने भी वित्तीय वर्ष के अंदर 30 दिन या उससे अधिक किसी भी निजी संस्था या कंपनी में कार्य किया हो।
Bonus की WAGES क्या होगी कितना प्रतिशत देना है यह सब अलग अलग कंपनी का अलग हो सकता है लेकिन BONUS ACT के अंतर्गत इसकी भी समय सिमा, BONUS WAGES, RATE प्रतिशत , सभी निर्धारित की गई है।
संस्था या कंपनी स्थापना के कितने दिन के बाद BONUS देती है (देना चाहिए)। और कितना प्रतिशत कितने रूपए पर देना चाहिए ये सभी BONUS ACT के अंदर होते है।
अगर आप की कंपनी या संथा आपको BONUS के लिया योग्य होने के बाद BONUS देती है या नहीं देती है तो हम आपको बोनस के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अगर कंपनी आपको बोनस नहीं देती है तो आपको क्या करना चाहिए।
बोनस एक्ट (BONUS ACT) शर्ते होती है :- अगर आप किसी भी निजी या प्राइवेट लिमिटे कंपनी में कार्यरत है और आपने वित्तीय वर्ष के दौरान आपने 30 दिन या उससे अधिक कार्य किया है और उसका मासिक वेतन 21000/- रूपए से अधिक नहीं है। तो आप बोनस (BONUS ) लेने के अघिकारी होंगे की कंपनी या संस्था को आपको BONUS देना होता है और आप BONUS के लिया योग्य होते है।
BONUS (बोनस) कितने प्रतिशत मिलता है और कितनी WAGES या रेट पर मिलता है :- BONUS एक्ट के अनुसार आपको बोनस 8.33% से अधिकतर 20% तक कंपनी अपनी पॉलिसी के अनुसार देती है।
कंपनी को BONUS ACT Amendment 2015 के अनुसार बोनस 8.33% के हिसाब से 7000/- रूपए से काम नहीं दे सकती। और अधिकतम 21000/- रूपए पर 20% के हिसाब से दे सकती है यह सब कंपनी पॉलिसी के अनुसार होता है। कंपनी अपनी पालिसी के अनुसार अधिक से अधिक bonus दे सकती है।
BONUS का भुगतान कब किया जाना चाहिए :- Bonus Act के अनुसार बोनस का भुगतान वित्तीय वर्ष से पहले किया जाना चाहिए। इसी प्रकार कंपनी या संस्था Bonus को भारतीय त्योहारों के दौरान भारत के प्रसिद्ध त्यौहार दिवाली पर दिया जाता है।
Company BONUS देने के लिया कंपनी कब योग्य होती है :- कंपनी या संस्था अपनी स्थापना के 5 पांच वर्ष के अंदर अगर वो कंपनी लाभ में चल रही है तो उसे Bonus Act के अनुसार Bonus देना चाहिए।
अगर कंपनी अपनी स्थापन के पांच वर्ष के अंदर लाभ में नहीं चल रही है या वह घाटे में चल रही है तो यह कंपनी की पॉलिसी के अनुसार होता है की कंपनी Bonus दे या नहीं दे। यह सब कंपनी की पॉलिसी पर आधारित होता है।
अगर कंपनी अपनी स्थापना के 5 साल पुरे होने के बाद भी लाभ में नहीं आती यानि के वह घाटे में चलरही होती है तो भी उसे बोनस देना होता है।
और कंपनी में 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत होने चाहिए।
Bonus की गणना (Calculation) कैसे होती है कैसे करे :- Bonus की Calculation कर्मचारी की Basic सैलरी और DA डिरनेस अलाउंस जैसे की Basic सेलरी 20000/- और Da 10000/- है तो 20000+10000/Monthly Days* Total Working Days*8.33% .
अगर किसी कंपनी की सेलरी महीने के अधिकतम दिनों के आधार पर बनती है तो आपको हर महीने की calculation अलग अलग करनी होती है।
अगर किसी कंपनी की calculation 26 से ही होती है हर महीने तो उसकी Calculation आप पुरे साल के कार्यरत दिन से भी कर सकते है।
उदहारण के रूप में +30000/26*26*8.33%=2500/- रूपए Bonus बनेगा
अगर कोई भी कंपनी या संस्था आपको Bonus Act की शर्तो के पूरा होने पर भी Bonus नहीं देती तो आप अपने नजदीकी Deputy Labour Commissioner या लेबर Officer से शिकायत कर सकते है।
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