दोस्तों EPF ने यानि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने छोटे व्यापारियों के लिए कर्मचारी और एम्प्लायर दोनों का कंट्रीब्यूशन एक स्कीम PMGKY के तहत देने का एलान किया था ।
जिस कारन EPF विभाग ने अपना सॉफ्टवेर अपडेट करने में देरी की जिस कारन कुछ नियोक्ता या एम्प्लायर अपने कर्मचारियों का एपफ का बेनिफिट या लाभ नहीं ले पाए।
जिस नियोक्ता या एम्प्लायर ने अपने कर्मचारियों का EPF का कंट्रीब्यूशन जमा कर दिया उसको PMGKY का बेनिफिट नहीं उठा सके।
और जिस नियोक्ता ने अपना कर्मचारी भविष्य निधि का कंट्रीब्यूशन जमा नहीं किया है वो नियोक्ता एम्प्लायर अपने सभी कर्मचारियों का EPF कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर 12+12+=24% का लाभ ले सकते है।
इसमें कर्मचारी को भी लाभ मिलेगा यानि के जो सैलरी का भाग 12% काट लिया जाता था वो भाग अब नहीं कटा जाएगा।
EPF PMGKY का लाभ लेने के लिए कंडीशन :-
आपको ECR अपलोड करने से पहले आपको एक डिक्लरेशन देना होगा और वह हर महीने का डिक्लेरेशन अलग अलग देना होगा
आप जिस माह का कंट्रीब्यूशन जमा करेंगे आपको ECR अपलोड करने से पहले उसका डिक्लेरेशन देना होगा की आपके जिस माह का कंट्रीब्यूशन जमा कर रहे है उसमे टोटल कितने कर्मचारी है या कितने कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन जमा कर रहे है।
और टोटल कर्मचारियों में से आपके 15000 से निचे कितने कर्मचारी है यानि उस माह में जिस महा का आप कंट्रीब्यूशन जमा कर रहे है उसमे 15000 ने कम सैलरी वाले कितने कर्मचारी है।
डिक्लेरेशन जमा करने के बाद आप अपना चालान या कंट्रीब्यूशन जमा कर सकते है।
जितने कर्मचारी PMGKY स्किम के तहत कवर होंगे उन सभी कर्मचारियों का आपको पूरा 12 +12 =24% का यानि दोनों कर्मचारी और नियोक्ता दोनों शेयर का लाभ मिलेगा।
आप अधिक जानकारी के लिया हमारे यूटुब चेंनल पर जाकर वीडियो देख सकते है।
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जिस कारन EPF विभाग ने अपना सॉफ्टवेर अपडेट करने में देरी की जिस कारन कुछ नियोक्ता या एम्प्लायर अपने कर्मचारियों का एपफ का बेनिफिट या लाभ नहीं ले पाए।
जिस नियोक्ता या एम्प्लायर ने अपने कर्मचारियों का EPF का कंट्रीब्यूशन जमा कर दिया उसको PMGKY का बेनिफिट नहीं उठा सके।
और जिस नियोक्ता ने अपना कर्मचारी भविष्य निधि का कंट्रीब्यूशन जमा नहीं किया है वो नियोक्ता एम्प्लायर अपने सभी कर्मचारियों का EPF कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर 12+12+=24% का लाभ ले सकते है।
इसमें कर्मचारी को भी लाभ मिलेगा यानि के जो सैलरी का भाग 12% काट लिया जाता था वो भाग अब नहीं कटा जाएगा।
EPF PMGKY का लाभ लेने के लिए कंडीशन :-
- कोई भी वह संस्था जिसमे 100 ने निचे कर्मचारी कार्य कर रहे है वह संस्था इस स्किम का लाभ ले सकती है।
- और उस संस्था में सभी कार्यरत कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी 90% से कम है वही संस्था इस स्किम का लाभ ले सकती है।
- अगर किसी संस्था ने सितम्बर-2019 से फ्रेब्रुअरी-2020 तक किसी भी माह की ECR में 100 से ज्यादा कर्मचारी है तो भी उसको इस स्किम का लाभ नहीं मिलेगा। इस स्किम के लाभ के लिया सितम्बर-2019 से फ्रेब्रुअरी-2020 तक सभी EPF ECR में कर्मचारियों की संख्या 100 से निचे होनी चाहिए।
- अगर किसी संस्था ने सितम्बर-2019 से फ्रेब्रुअरी-2020 तक के किसी भी माह का कंट्रीब्यूशन जमा नहीं हुआ है तो भी इसका लाभ उस संस्था या उसके कर्मचारियों को नहीं मिलेगा
- और वर्तमान माह में ज्वाइन किए गए कर्मचारियों की KYC (KNOW YOUR CUSTOMER) नहीं हुई है तो भी उन कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
आपको ECR अपलोड करने से पहले आपको एक डिक्लरेशन देना होगा और वह हर महीने का डिक्लेरेशन अलग अलग देना होगा
आप जिस माह का कंट्रीब्यूशन जमा करेंगे आपको ECR अपलोड करने से पहले उसका डिक्लेरेशन देना होगा की आपके जिस माह का कंट्रीब्यूशन जमा कर रहे है उसमे टोटल कितने कर्मचारी है या कितने कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन जमा कर रहे है।
और टोटल कर्मचारियों में से आपके 15000 से निचे कितने कर्मचारी है यानि उस माह में जिस महा का आप कंट्रीब्यूशन जमा कर रहे है उसमे 15000 ने कम सैलरी वाले कितने कर्मचारी है।
डिक्लेरेशन जमा करने के बाद आप अपना चालान या कंट्रीब्यूशन जमा कर सकते है।
जितने कर्मचारी PMGKY स्किम के तहत कवर होंगे उन सभी कर्मचारियों का आपको पूरा 12 +12 =24% का यानि दोनों कर्मचारी और नियोक्ता दोनों शेयर का लाभ मिलेगा।
आप अधिक जानकारी के लिया हमारे यूटुब चेंनल पर जाकर वीडियो देख सकते है।
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