कार्यरत कर्मचारी अपने बच्चो की शिक्षा के लिया श्रम कल्याण योजना के तहत पहली कक्षा से वर्दी किताबो अदि को खरीदने के लिया आर्थिक सहायता ले सकता है।
हरियाणा श्रम कल्याण योजना के तहत किसी भी कारखाने या कंपनी में कार्यरत कर्मचारी अपने बच्चो की शिक्षा के लिए वर्दी किताब कापियों को खरीदने के लिए आर्थिक सहायता ले सकता है।
इस योजना को श्रम कल्याण योजना के तहत 12 दिसंबर 2009 को लागु की गई थी। किसी भी कारखाने या कंपनी में कार्य कर रहे कर्मचारी अपने बच्चो की शिक्षा के लिए पहली कक्षा से चौथी कक्षा तक 3000/- तीन हजार रूपए और पांचवी कक्षा से बारहवीं कक्षा तक 4000/- चार हजार रूपए तक का लाभ ले सकते है।
इस योजना में 15 जनवरी 2019 को बदलाव करके लड़को को भी लड़कियों के समान रखा गया। यानि लड़को को भी लड़कियों जितना लाभ लड़को को दिया गया है।
इस योजना के लिए निम्नलिखित शर्ते और दस्तावेज आवश्यक है।
1 ) इस योजना के लिए कार्यरत कर्मचारी का कार्यकाल 2 दो साल निर्धारित किया गया या। कर्मचारी अपने कार्यकाल के दो साल पुरे होने के बाद ही इस योजना का लाभ ले सकता है।
2 ) इस योजना का लाभ कार्यरत कर्मचारी अपनी पहली 3 तीन लड़किया या लड़को का ही ले सकता है। अगर किसी कर्मचारी के तीन से अधिक बच्चे है तो वह सिर्फ तीन बच्चो का ही लाभ ले सकता है।
3 ) इस योजना के लिए कर्मचारी को अपने बच्चो के स्कूल के प्रिंसिपल या हेडमास्टर लिखित में पिछली कक्षा से पास होने का और नई कक्षा में जाने का प्रमाण पात्र देना होगा।
4 ) इस योजना के लिया कार्यरत कर्मचारी का मासिक वेतन 25000/- पच्चीस हजार रूपए निर्धारित किया गया है। इस योजना का लाभ वही कर्मचारी ले सकता है जिसका मासिक वेतन 25000/- रूपए या उससे कम हो। अधिक वेतन वाला कर्मचारी इसका लाभ नहीं ले सकता।
5 ) इस योजना का लाभ लेने के लिया कर्मचारी को 31 दिसम्बर से पहले आवेदन करना होगा। 31 दिसंबर के बाद किए गए आवेदन पर लाभ नहीं मिलेगा।
6 ) कर्मचारी को इसका आवेदन फॉर्म भरके ONLINE आवेदन देना होगा। और उसमे अपना फॉर्म UPLOAD करना होगा।
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आप लेबर वेलफेयर फण्ड की योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म भरकर उसे ऑनलाइन (ONLINE) अपलोड करना होगा।
आप LWF का फॉर्म हमारी वेबसइट www . nehaassociate.com से DOWNLOAD प्राप्त कर सकते है।
नेहा एसोसिएट्स
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