HOW TO SUBMIT A DEATH CLAIM FORM?
अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसका क्लेम यनिके उसके आश्रितों की पेंसन कैसे बनेगी ?
अगर कर्मचारी EPF के अंदर कवर्ड है तो , और किसी भी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है तो जितना भी कर्मचारी का पैसा जमा होता है वह सारा वापिस मिलता है। और उसकी पेंसन भी बनती है साथ में उसको EDLI का यानिकि (एम्प्लोयी डिपाजिट लिंक इन्सुरन्स ) के तहत एक तरह का इंसोरेंस होता है जिसका उस कर्मचारी के आश्रितों को आर्थिक सहायता मिलती है।
PF का पैसा कैसे निकलेगा और कितना निकलता है ?
अगर किसी भी कर्मचरी की किसी भी कारण मृत्यु हो जाती है तो उसका कर्मचारी शेयर यानि के EPF @12% और नियोक्ता यनि जो पैसा कर्मचारी के अकाउंट में नियोक्ता अपनी और से जमा करता है उसक EPR @3.67% होता है।
और जो शेयर बच जाता है EPS@8.33% वह पेंसन का शेयर होता या इसी 8.33% की ही पेंसन बनती है।
कर्मचारी के टोटल शेयर 12%+8.33%+3.67%+0.5%+0.5%=25% जमा होता है और इस अंशदान मे से 3.67% पेंसन फण्ड में चला जाता है और +0.5% EDLI फण्ड में चला जाता है और +0.5% PF डिपार्टमेंट का एडमिन चार्ज होता है।
कर्मचारी के टोटल 25% शेयर में से सिर्फ कर्मचारी को 12%+3.67%=15% का पैसा वापिस मिल जाता है।
और 8.33% की पेंसन बन जाती है।
पेंसन किसी बनेगी?
उस कर्मचरी पर जो भी आश्रित होगा उसी की पेंसन बनेगी। चाहे वह उसकी पत्नी (WIFE) और उसके बच्चे हो या उसके मदर फादर यानि के माँ और बाप की पेंसन बनेगी।
अब इन दोनों में से किसकी पेंसन बनेगी कोन पेंसन का हक़दार होगा ?
अगर कर्मचरी शादी शुदा है तो :-
अगर उस कर्मचारी की सदी हो राखी है यानि के वह MARRIED है तो उसकी WIFE यानि के उसकी पत्नी की पेंसन बनेगी
अगर उस कर्मचारी के बच्चे भी है तो उन सभी बच्चो में से सिर्फ दो 2 बच्चो की पेंसन बनेगी। अगर किसी कर्मचारी की दो या दो से अधिक बच्चे है तो पहले उनके दो बड़े बच्चो की पेंसन बनेगी , जब वह बच्चे 21 इक्कीश साल के हो जाइगे तो उन की पेंसन मिलना बंद हो जाएगी और दूसरे यानि के जो छोटे बच्चे है उनकी पेंसन शुरू हो जाएगी।
कर्मचारी की WIFE यानि के पत्नी की पेंसन जब तक वह जीवित रहेगी तब तक मिलेगी।
अगर कराचारी शादी शुदा नहीं है तो पेंसन किसे मिलेगी :-
अगर कर्मचारी शादी शुदा नहीं है तो उसके माँ और बाप यानि MOTHER और FATHER की लाइफ टाइम तक पेंसन बनेगी , जब तक वह दोनों जीवित रहते है तब तक उनको पेंसन मिलती रहेगी।
चाहे माँ और बाप यानि MOTHER और FATHER में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंसन बंद हो जाएगी। और दूसरे की पेंसन चालू रहेगी।
यानि दोनों में से MOTHER और FATHER कोइ भी जीवित रहेगा उसको पेंसन मिलती रहेगी।
अगर कर्मचारी शादी सुदा है तो और उसकी पत्नी उसकी सुसराल में नहीं रहती या अपने (मइके) माँ के घर अपने सास ससुर को छोड़ कर चली जाती है तो उसमे किसो पेंसन मिलेगी ?
इस स्थिति में तीन विकल्प (OPETION) होते है पहला विकल्प अगर उसकी पत्नी अपने सुसराल में ही रहती है और वह दूसरी शादी नहीं करती तो उसकी को पेंसन बनेगी यानि उसी को पेंसन मिलेगी।
अगर वह अपनी माँ के घर (मइके) चली जाती है तो और वह शादी नहीं करती तो भी उसी की पेंसन बनेगी। क्योकि जब तक वह दूसरी शादी नहीं करती वह उसकी पर आश्रित मानी जाएगी।
*** अगर उसक कर्मचारी की पत्नी किसी भी कारण से शादी नहीं करती तो उसी की पेंसन बनेगी और उसके बच्चे है तो साथ में उसके बच्चो की भी पेंसन बनेगी। जब तक वह लिखित में एफिडेविट नहीं देती तब तक उसकी पत्नी है उसकी पेंसन और उसके पैसे की हक़दार है।
*** अगर उसकी पत्नी कसी भी कारण से शादी करती है तो उसकी पेंसन नहीं बनेगी। क्योकि जब तक वह उस कर्मचारी की पत्नी थी तब तक वह उसकी हक़दार थी यानि उस पर आश्रित थी।
*** अगर उसके बच्चे है तो उसके बच्चो की पेंसन बनेगी और उसके साथ जो उस बच्चो की देख रेख करेंगे उसके साथ उन बच्चो की पेंसन बनेगी। इसके लिए उसके अभिभावक के एक एफिडेविट देना होगा। की वह उन या उनके बच्चो की देख रेख करेगा और वह अब उस पर आश्रित है।
Note*** अगर उसकी पत्नी दूसरी शादी नहीं करती है और चाहे वह अपने माँ यानि मइके चली जाती है तो उसके लिए उसकी पत्नी ने एक एफिडेविट देना होगा की वह या उसने दूसरी शादी कर ली है यान वह शादी करेगी तो उसकी पेंसन या जोभी आर्थिक सहायता है उसके आश्रितों को यानि उसके माँ और बाप (mothre father) को पेंसन दी जाए। अगर वह शादी कर लेती है तो उसके लिए उसके आश्रित उसके मदर और फादर ने एक एफिडेविट देना होगा।
इसमें फॉर्म 10D 20 और 5IF लगेंगे।
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