कर्मचारी के देहांत होने पर कोनसे कोनसे लाभ मिलते है ? और कोनसे डिपार्टमेंट से मिलते है ?
* अगर कर्मचारी का देहांत (मृत्य) हो जाती है तो उसको, उसकी डेथ के अनुसार आर्थिक सहायता मिलेगी।
PF से कर्मचारी की मृत्य पर लाभ मिलेगा :-
EPF (कर्मचारी भविष्य निधि से लाभ :- अगर कर्मचारी की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है तो उसको पफ से आर्थिक सहायता मिलेगी। पफ की आर्थिक सहायता मिलेगी जब मिलेगी अगर वो कर्मचारी पफ के दायरे में अत है तो , यनिके अगर उस कर्मचारी का PF कटता है और नियोक्ता यनिके कंपनी उसका PF जमा करवाती है तो वह उसकी आर्थिक सहायता ले सकता है।
कर्मचारी की मृत्य चाहे किसी भी कारन से हो उसको PF की आर्थिक सहायता मिलेगी , चाहे उसकी नेचुरल मृत्यु हुई हो , या किसी भी बीमारी से , या किसी भी एक्सीडेंट होने के कारन उसकी मृत्यु हुई है तो उसको उसका लाभ मिलेगा।
अगर कर्मचारी की नियुक्ति के तिथि से और मृत्यु की तिथि तक चाहे एक ही महीने का पैसा जमा हो तो उसको पेंसन का लाभ मिलेगा और उसक कर्मचारी के PF के खाते में पेंसन के अमाउंट को छोड़कर कर्मचारी का और एम्प्लायर का दोनों का पैसा उसके अकाउंट में आजाएगा।
अगर कर्मचारी की नियुक्ति के तिथि से और मृत्यु की तिथि तक पुरे 12 महीने हो चुके है। तो कर्मचारी को EDLI का लाभ मिलेगा। EDLI का लाभ उसके EPF के खाते में जमा पैसे के आधार पर, उसकी PF WAGES या सैलरी और उसकी सर्विस के आधार पर मोलेगा। EDLI का लाभ ज्यादा से ज्यादा 700000 सात लाख रूपए तक मिल सकता है।
ESIC से कर्मचारी की मृत्य पर लाभ मिलेगा :-
ESIC की आर्थिक सहायता मिलेगी अगल हिसाब से मिलेगा। अगर किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसको की आर्थिक सहायता मिलेगी जब वह ESIC के अंदर कवर यनिके ESIC में रजिस्टर होना चाईए। लेकि ESIC का लाभ उसी कर्मचारी को मिलेगा जिसकी एक्सीडेंट के कारन मृत्यु हुई हो।
एक्सीडेंट में मृत्यु के कारन भी अलग हो सकते है :-
- अगर कर्मचारी की कंपनी यानि कार्य परिषर में किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट के कारन मृत्यु हुई हो।
- अगर कर्मचारी कंपनी के कार्य से किसी दूसरे स्तन पर जा रह हो तो उसको उसका लाभ मिलेगा।
- अगर कर्मचारी कंपनी में कार्य पर आ रहा हो तो उसको आर्थिक सहायता मिलेगी ।
- अगर कर्मचारी कंपनी के कार्य करके अपने निवास स्थान यानि के जहा कर्मचारी रहता है।
लेकिन इनसभी करने के जांचने के बाद ही ये बेनिफिट यानि के आर्थिक सहायता मिलेगी ।
इसके लिए आपको कर्मचारी की दुर्घटा रिपोर्ट जमा करनी होती। दुर्घंता रिपोर्ट में पूरा मामला दर्ज करना होगा की कैसे कर्मचारी की दुर्घटना हुई है। और उसके साथ दुर्घटना से जुड़े सभी दस्तावेज लगाने होंगे।
ESIC अधिकारी उस दुर्घटना रिपोर्ट और सके साथ सभी दस्तावेजों को जाचे गए और उसके बाद उसको उसके आश्रितों को आर्थिक सहायता मिलेगी ।
LWF लेबर वेलफेयर फण्ड से कर्मचारी की मृत्य पर आर्थिक सहायता :-
लेबर का लाभ हर राज्य के अनुसार अलग होता है। में आज आपको हरियाणा के अंदर LWF यानि के लेबर वेल्फर से मिलने वाले लाभ के बारे में बताउगा।
LWF (लेबर वेलफेयर ) हरियाणा वेलफेयर से कर्मचारी को तीन तरह का अलग अलग लाभ मिलता है। जैसे की अगर किसी भी कर्मचारी की कंपनी यानि के कार्य परिषर में मृत्यु हुई है तो उसको LWF यानि के लेबर वेलफेयर से 5,00,000/- पांच लाख रूपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। उसके साथ उसके दस्तावेज लगाने होंगे।
अगर किसी भी कर्मचारी की किसी भी कारन से मृत्यु हो जाती है तो उसको 200000 दो लाख रूपए की आर्थिक सहायता मिलेगी।
और एक दाह संकर की स्कीम के अनुसार 15000 पंद्रह हजार रूपए की भी उसके आश्रितों को अधिकसहायता मिलती है।
हरियाणा वेलफेयर उसन सभी कर्मचारीओ के आश्रितों को आर्थिक लाभ देता है चाहे वह किसी भी स्टेट के राज्य के हो लेकिन वो हरियाणा की अंदर रजिस्टर कंपनी में कार्य करता हो।
डाक्यूमेंट्स :-
पफ के डाक्यूमेंट्स :-
- मृत्यु प्रमाण पात्र।
- सभी आश्रितों के जन्म प्रमाण पात्र।
- सभी के आधार कार्ड को कॉपी।
- सभी 3-3 आश्रितों के पासपोर्ट साइज़ फोटो
- सभी आश्रितों को एक भी बैंक की एक ही ब्रांच में बैंक खाते
- एफ़िडेविट।
ESIC के डाक्यूमेंट्स :-
- मृत्यु प्रमाण पात्र।
- सभी आश्रितों के जन्म प्रमाण पात्र।
- सभी के आधार कार्ड को कॉपी।
- सभी आश्रितों के पासपोर्ट साइज़ फोटो
- सभी आश्रितों को एक भी बैंक की एक ही ब्रांच में बैंक खाते
- एफ़िडेविट।
LWF के डाक्यूमेंट्स :-
- मृत्यु प्रमाण पात्र।
- फॉर्म ।
- अगर ESIC में कवर् है तो ESIC कार्ड ।
- एक पासपोर्ट साइज फोटो।
- आश्रित का बैंक खता आधार से जुड़ा होना चइए।
- एफ़िडेविट।
- रसन कार्ड कॉपी।
अगर आपको किसी भी प्रकार ही हेल्प की आवश्यकता हो तो हमें कमेंट करे।
No comments:
Post a Comment