दोस्तों अगर कोई कंपनी आपको मार्च महीने में लॉक डाउन की पूरी पेमेंट या वेतन नहीं देती तो आप क्या करे ?
दोस्तों अगर आप कर्मचारी है तो और आपने कोरोना वायरस के कारण किसी भी कंपनी या संस्था या दुकान में कार्य किया है जब लॉक डाउन किया गया था या (भारत बंद) तक कार्य किया है तो वह कप्म्पनी संस्था दुकान आपको आपकी पूरी पेमेंट या वेतन देगी।
अगर कोई कंपनी, दुकान या कोई भी संस्था जिसमे आप कार्य कर रहे थे तो वो संस्था आपको पुरे महीने की पेमेंट देगी।
अगर कोई संस्था कंपनी या दुकान जिसमे आप कार्य कर रहे थे और वह अभी लॉक डाउन के कारण बंद है तो आपको वह मार्च-20 की पूरी पेमेंट या वेतन देगा।
अगर कोई भी संस्था जिसमे आपने कार्य किया है वह आपको मार्च-20 का पूरा वेतन नहीं देता तो आप उसके खिलाफ अपने नजदीकी श्रम विभाग (LABOUR DEPARTMENT) में लिखित में शिकायत दे।
यह लेबर डिपार्टमेंट या श्रम विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिस के आधार पर उसके खिलाफ क़ानूनी कार्यवाही की जाएगी।
आप किसी भी वकील के चक्कर में न फसे क्योकि या सीधा भारत सरकार द्वारा जारी आदेश है। और इसका उलंघन करना क़ानूनी जुर्म है।
आप घबराए नहीं आप अपने निजी या जिस भी एरिया का जो भी श्रम विभाग या लेबर डिपार्टमेंट है उसमे जाकर आप अपना पूरा हक़ ले सकते है
और सभी कंपनी निर्देशक या संस्था संचालक से अनुरोध है की वह अपने कर्मचारियों को कोरोना जैसी महामारी के चलते उनको सरकारी आदेश के अनुसार उनका पूरा वेतन दे।
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